✍️✍️ बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

 

वाराणसी के सत्र न्यायालय ने ग्राम बुंची (थाना सिंधोरा) में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी संदीप की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय सुनाया।

क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 4 मार्च 2026 की है। आरोपी संदीप, राज और अन्य लोग डीजे पर अश्लील गाने बजाकर नाच रहे थे। जब वादी की माँ फूलपत्ती देवी ने उन्हें मना किया, तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की। बाद में आरोपियों ने घर में घुसकर फूलपत्ती देवी और उनके परिवार पर लाठी, डंडा और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया।

इलाज के दौरान हुई मौत:

इस हिंसक हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हुए थे, लेकिन बुजुर्ग त्रिलोकीनाथ को सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ अगले दिन 5 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर की चोट (Coma as a result of head injury) बताया गया है।

बता दे कि आरोपी के वकील ने तर्क दिया था कि उसे रंजिशन फंसाया गया है और वह घटना के समय वहां मौजूद नहीं था। हालांकि, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुनीब सिंह चौहान ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि यह एक जघन्य अपराध है और सह-आरोपियों की निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल लाठियां भी बरामद की गई हैं। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी संदीप को अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया।

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