✍️✍️ “Cosmetic Businessman Among Two Granted Bail in Robbery Case”


✍️✍️ लूट के मामले में कॉस्मेटिक कारोबारी समेत दो को मिली जमानत

वाराणसी।    लूट के मामले में कॉस्मेटिक कारोबारी और उसके कर्मचारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने बेनियाबाग, चौक निवासी कॉस्मेटिक कारोबारी शोएब खान व काजीपुरा कलां, दालमंडी निवासी उसके कर्मचारी मो. अमन को 50-50 हजार रुपए की एक जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू व संदीप यादव ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार सोनिया, सिगरा निवासी वादी सिद्धार्थ कुमार गुप्ता ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह दुकान से दुकान पर कास्मेटिक सामानो की सप्लाई करता है। इसी क्रम में 01 अप्रैल 2026 को समय लगभग 3.15 बजे दोपहर में अपना बकाया 5400/ रु० लेने के लिए हड़हा सराय, चौक स्थित विपक्षी मो० एसके कॉस्मेटिक्स के दुकानदार शोएब खान के दुकान पर गया तो मो. शोएब ने प्रार्थी को बकाया रुपया देने से मना किया। दबाव देकर मांगने पर शोएब मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए धक्का मारकर गिरा दिया और लात-घूसो से बुरी तरह से मारने-पीटने लगा। इसी दौरान उसने अपने दुकान के स्टाफ मो. अमन व अन्य नाम पता अज्ञात से बुरी तरह मरवाया पिटवाया। साथ ही प्रार्थी का कलेक्शन का 25000/ रु० भी छिन लिया। इस दौरान प्रार्थी किसी तरह अपना जान बचाकर वहां से भागने लगा तो विपक्षीगण बोले कि भाग जाओ नही तो यही पर तुमको जान से मारकर दफन कर देंगे। इस मामले में चौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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