✍️✍️ Rape Case: Bail Granted


✍️✍️ दुष्कर्म का मामला, जमानत स्वीकृत

वाराणसी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय प्रथम) कुलदीप सिंह-द्वितीय की अदालत ने दुष्कर्म और डराने-धमकाने के आरोपी मंजीत यादव उर्फ रामू की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों और आरोपी की जेल में निरुद्ध अवधि को देखते हुए यह आदेश जारी किया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत दुबे, रामेंद्र नारायण मिश्र, आलोक सौरभ पाण्डेय व अंकित दुबे ने पक्ष रखा""


क्या है पूरा मामला?

आरोपी मंजीत यादव के खिलाफ थाना फूलपुर में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप के अनुसार आरोपी ने वादिनी की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। डरा-धमकाकर वादिनी की इच्छा के विरुद्ध कई बार शारीरिक संबंध बनाए। वादिनी से रुपये और जेवरात ऐंठने के साथ-साथ उसके पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी।


कानूनी पेंच और धाराओं में बदलाव

बता दे कि शुरुआत में आरोपी को धारा 64(1), 352, 351(3), 308(2) B.N.S. के तहत 28 मार्च 2026 को जमानत मिल चुकी थी। लेकिन रिहाई से पहले ही विवेचना के दौरान पुलिस ने धाराओं में बदलाव कर दिया। नई धाराओं 64(2)(m) और 308(5) B.N.S. के जुड़ने के कारण आरोपी की रिहाई रुक गई थी, जिसके बाद यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

Post a Comment

Previous Post Next Post