वाराणसी।
न्यायालय सिविल जज (जूडि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ.टी.सी. प्रथम, वाराणसी ने रामनगर थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में आरोपी शेख अजदर हुसैन को जमानत दे दी है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने पक्ष रखा""
क्या है पूरा मामला?
आरोपी शेख अजदर हुसैन ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोपी ने अपने आवेदन में स्वयं को निर्दोष बताते हुए किसी भी प्रकार के अपराध से इनकार किया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया था।
अदालत का निर्णय
न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत पाया कि अपराध की प्रकृति जमानतीय है। मामले में आरोप पत्र पहले ही प्राप्त हो चुका है। अदालत ने समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी शेख अजदर हुसैन को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के एक प्रतिभू (जमानती) प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश 30 मई 2026 को सिविल जज (जूडि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ.टी.सी. 1, वाराणसी, विष्णु वर्मा द्वारा पारित किया गया है।
