✍️✍️ "Big relief for victim of cyber fraud; court orders return of scammed amount to bank account"



✍️✍️ साइबर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति को मिली बड़ी राहत, कोर्ट के आदेश पर बैंक खाते में वापस आएगी ठगी की रकम

वाराणसी:

साइबर अपराधियों द्वारा बैंक खाते हैक कर पैसे उड़ाए जाने के मामलों में वाराणसी के एक व्यक्ति को न्यायपालिका से बड़ी राहत मिली है। अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन), वाराणसी ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में पीड़ित के खाते में ठगी गई राशि वापस ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रूमी राय व सरिता विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सुनील कुमार ने अपने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि 13 फरवरी 2026 को उनका मोबाइल हैक कर उनके बैंक खातों से कुल 68,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। इसमें से 58,000 रुपये एक खाते से और 10,000 रुपये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से ट्रांसफर किए गए थे। शिकायत के बाद साइबर सेल द्वारा की गई कार्रवाई में विभिन्न खातों को होल्ड (फ्रीज) कर दिया गया था।

न्यायालय का आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पीड़ित के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए उक्त होल्ड राशि को प्रार्थी के खाते में वापस ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है।

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