✍️✍️ Accused granted bail in robbery and assault case

 

✍️✍️ लूट और मारपीट के मामले में आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी।

चौक थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में आरोपी सचिन सेठ को न्यायालय से जमानत मिल गई है। 23 मई 2026 को दिए गए आदेश में सत्र न्यायाधीश के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर वर्मा, विशाल मौर्य व रविकांत कुशवाहा ने पक्ष रखा""

क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मार्च 2026 में वादी कृष्ण यादव जब अपने एक दोस्त के साथ जा रहे थे, तब हनुमान मंदिर के पास एक लड़के से धक्का लगने के बाद विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने अपने साथियों को बुलाकर वादी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जांच के दौरान धाराएं भी बढ़ाई गई थीं और 3 मोबाइल फोन बरामद होने की बात सामने आई थी।

बचाव पक्ष का तर्क

आरोपी सचिन सेठ के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे इस मामले में रंजिशन फंसाया गया है। अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके पास से कोई मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ है।

न्यायालय का आदेश

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने परिस्थितियों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंध-पत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। 

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