✍️✍️ Bail granted to an accused of extortion and organized crime; court imposed strict conditions.


✍️✍️ रंगदारी और संगठित अपराध के आरोपी की जमानत मंजूर, कोर्ट ने लगाई सख्त शर्तें

वाराणसी।

आदमपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक चर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह ने आरोपी शेख अजदर हुसैन की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, विकेश सिंह रघुवंशी व शक्ति सिंह ने पक्ष रखा""

क्या है पूरा मामला?

आरोपी शेख अजदर हुसैन पर वादी राम कुमार जायसवाल ने आरोप लगाया था कि वह और उसका गिरोह कूटरचित दस्तावेजों के जरिए कीमती जमीनों पर कब्जा करते हैं और जो लोग इसका विरोध करते हैं, उन्हें फर्जी गैंगरेप के मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। वादी का आरोप था कि आरोपी ने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी। इसी के आधार पर आदमपुर थाने में धारा 351(3) और 111(3) बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट की अहम टिप्पणी और आदेश

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी को इसी मामले की अन्य धाराओं (308(5), 351(2)) में पहले ही 29 जनवरी 2026 को जमानत मिल चुकी है। साथ ही, आरोपी 9 दिसंबर 2025 से जेल में बंद है और उसके खिलाफ दर्ज अन्य 12 मामलों में अभी तक कोई दोषसिद्धि नहीं हुई है।

तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि मामले में विवेचना पूरी होकर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ऐसे में बिना गुण-दोष पर विचार किए आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

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