✍️✍️ नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी: 'कैरियर सेटअप' गिरोह के आरोपी को कोर्ट से मिली राहत
वाराणसी
नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं को अपना शिकार बनाने वाले एक बड़े गिरोह से जुड़े मामले में आरोपी को बड़ी राहत मिली है। प्रभारी सत्र न्यायालय की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने सारनाथ थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी पंकज (निवासी दक्षिणपुरी, साउथ दिल्ली) की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह, वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता मनीष मिश्रा, वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता राजेश यादव और अधिवक्ता राम सिंह ने अपना पक्ष रखा""
क्या था पूरा मामला?
भदोही निवासी पीड़ित ऋषभ मिश्रा ने सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 'कैरियर सेटअप' नामक संस्था ने उन्हें विप्रो लिमिटेड में नौकरी दिलाने का सपना दिखाया। शातिर गिरोह ने ऑनलाइन संपर्क साधकर नौकरी सुनिश्चित करने के नाम पर उनसे 6 लाख रुपये से अधिक की राशि अलग-अलग बैंक खातों में जमा करवाई। पैसे ऐंठने के बाद आरोपी संस्था ने न केवल नौकरी देने से इनकार कर दिया, बल्कि पीड़ित के फोन नंबर ब्लॉक कर सभी संपर्क तोड़ लिए।
👉 मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह, मनीष मिश्रा, राजेश यादव और अधिवक्ता राम सिंह ने अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को कुछ सख्त शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान की। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए कि आरोपी किसी भी स्थिति में मामले के साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। मुकदमे की आगामी सभी सुनवाइयों के दौरान आरोपी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
