✍️✍️ धोखाधड़ी और चेक बाउंस मामले में आरोपी को राहत, मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी।
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सतीश कुमार उर्फ सतीश निगम को अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला मड़ुआडीह थाना क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें सतीश निगम पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता विशाल मौर्य व श्याम सुन्दर वर्मा ने पक्ष रखा""
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी सूर्य प्रकाश मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सतीश निगम ने उनके 'नव दुर्गा ट्रेडिंग' गोदाम से 'पूजा भंडार' के माध्यम से बड़ी मात्रा में कुमकुम पाउडर खरीदा था। वादी का आरोप है कि भुगतान के तौर पर दिए गए चेक बाउंस हो गए और सतीश निगम ने कुल 4,03,850 रुपये हड़प लिए, साथ ही रुपये मांगने पर गाली-गलौज और धमकी दी।
आरोपी का पक्ष
वहीं, आरोपी सतीश कुमार उर्फ सतीश निगम की ओर से तर्क दिया गया कि वह कम पढ़े-लिखे हैं और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वादी ने उनसे कोरे चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। आरोपी का कहना है कि उन्होंने कोई धनराशि बकाया नहीं रखी है और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।
न्यायालय का आदेश
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने इस जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सत्र न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी सतीश कुमार उर्फ सतीश निगम को अग्रिम जमानत दे दी है।
