✍️✍️ मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत
वाराणसी। जैतपुरा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट, चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप से जुड़े मामले में वाराणसी की अदालत ने आरोपी महरउद्दीन शेख को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद यह आदेश पारित किया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा""
घर में घुसकर मारपीट का लगाया था आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को वादिनी सोनाली खातून के घर में आरोपी महरउद्दीन शेख और उसके साथियों द्वारा घुसकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि हमले में लोहे के रम्बे और ईंट का इस्तेमाल किया गया, जिससे वादिनी की माता को चोटें आईं। वादिनी ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। मामले में जैतपुरा थाने में धारा 110, 351(3), 352, 115(2), 333 एवं 191(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुरानी रंजिश में फंसाने का लगाया आरोप
अग्रिम जमानत की मांग करते हुए आरोपी की ओर से अदालत में कहा गया कि वह निर्दोष है और उसे पुरानी रंजिश के कारण झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि 23 मई 2026 को वादिनी के परिवार के लोगों द्वारा आरोपी के परिवार के साथ मारपीट और तोड़फोड़ कीगई थी, जिसके संबंध में जैतपुरा थाने में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। बचाव पक्ष ने इसी पूर्व विवाद को वर्तमान मुकदमे की पृष्ठभूमि बताते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया।
आपराधिक इतिहास नहीं मिला, कोर्ट ने दी राहत
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों तथा केस डायरी का अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी किए बिना महरउद्दीन शेख का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया।
