✍️✍️ Bail granted to the accused in the 14 boxes of country-made liquor theft case

 


✍️✍️ 14 पेटी देशी शराब चोरी प्रकरण में आरोपी को जमानत

वाराणसी। सारनाथ थाना क्षेत्र में देशी शराब की दुकान में हुई चोरी के मामले में आरोपी शिवम यादव उर्फ सुदीप को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/अतिरिक्त विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), की न्यायाधीश रचना सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर उसे सशर्त रिहा करने का निर्देश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा ""

अभियोजन के अनुसार, वादी अमित विक्रम रघुवंशी, जो फरीदपुर स्थित देशी शराब ठेका पर सेल्समैन हैं, ने बताया कि 17 जुलाई 2026 की रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे लौटने पर दुकान का ताला और लॉक टूटा मिला। अंदर से 14 पेटी देशी शराब, एक बैटरी, पास मशीन तथा 200 रुपये नकद चोरी हो चुके थे।

वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान शिवम यादव उर्फ सुदीप, निवासी सेमई का पुरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली, को गिरफ्तार कर 20 जुलाई 2026 से जिला कारागार, वाराणसी में निरुद्ध किया गया।

बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष दलील दी कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि कुछ दिन पूर्व शराब की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक रुपये वसूलने को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते पुलिस की मिलीभगत से फर्जी चोरी और बरामदगी की कहानी बनाकर अभियुक्त को इस मामले में फंसा दिया गया।

पत्रावली एवं दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने पाया कि कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास अभिलेख पर नहीं है। इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत मंजूर कर ली।

न्यायालय ने आरोपी को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा, किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित या धमकाएगा नहीं तथा निवास स्थान बदलने पर इसकी सूचना संबंधित थाना एवं न्यायालय को देगा।

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