✍️✍️ नकली व बिना लाइसेंस दवाओं के अवैध भंडारण का मामला, सह-अभियुक्त को मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी। मण्डुआडीह थाना क्षेत्र के चौधरी कटरा स्थित एक मेडिकल प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी के दौरान कथित रूप से बिना लाइसेंस एवं संदिग्ध एलोपैथिक दवाओं के अवैध भंडारण का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में नामजद सह-अभियुक्त गौरव शर्मा को अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. (14वां वित्त आयोग), वाराणसी के न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई।
""आरोपी की ओर से अदालत मे फौजदारी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता ने पक्ष रखा ""
मामले के अनुसार, 06 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ से प्राप्त सूचना के आधार पर औषधि निरीक्षक वाराणसी एवं उनकी टीम ने मण्डुआडीह थाना क्षेत्र के चौधरी कटरा स्थित 'न्यु सर्जिकल' नामक दुकान पर औचक छापेमारी की। जांच के दौरान दुकान का संचालन कर रहे संदीप श्रीवास्तव से दवाओं के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस, क्रय-विक्रय बिल तथा अन्य आवश्यक अभिलेख मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
छापेमारी के दौरान टीम ने 12 संदिग्ध एलोपैथिक दवाओं के नमूने संग्रहित किए, जबकि शेष दवाओं को आठ गत्तों में सील कर अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ के दौरान संदीप श्रीवास्तव ने कथित रूप से बताया कि उक्त दवाएं संजय सिंह चौहान (प्रयागराज) तथा गौरव शर्मा (वाराणसी) से खरीदी गई थीं। इसके आधार पर थाना मण्डुआडीह में मुकदमा दर्ज किया गया।
इस मामले में सह-अभियुक्त गौरव शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि गौरव शर्मा का 'न्यु सर्जिकल' फर्म अथवा दवा कारोबार से कोई संबंध नहीं है। उनका मुख्य व्यवसाय प्रॉपर्टी डीलिंग है तथा पुलिस ने केवल सह-अभियुक्त के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उन्हें मामले में शामिल किया है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध अभिलेखों पर विचार करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. (14वां वित्त आयोग), वाराणसी के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार-II ने आरोपी गौरव शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
न्यायालय ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में अथवा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर अभियुक्त 30,000 रुपये के बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा किए जाएंगे।
