✍️✍️ High-profile Manish Singh murder case: Accused gets bail in police encounter and Arms Act cases


✍️✍️ चर्चित मनीष सिंह हत्या काण्ड: पुलिस मुठभेड़ और आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय, वाराणसी ने थाना फूलपुर मे दर्ज एक मामले में आरोपी मनीष राजभर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। न्यायालय ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश दिया है। 

"" अदालत मे बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्तागण श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव व सहयोगी फौजदारी अधिवक्ता शक्ति कुमार ने पक्ष रखा ""

अभियोजन के अनुसार, 4 मई 2026 को थाना फूलपुर पुलिस रामपुराव अंडरपास के समीप संतलाल यादव के बंद पड़े ईंट भट्ठे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वांछित अभियुक्त आशीष राजभर और मनीष राजभर को घेरने का प्रयास किया। आरोप है कि पुलिस को देखकर दोनों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान दोनों अभियुक्त घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद मनीष राजभर की तलाशी में 0.315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस संबंध में उसके खिलाफ धारा 109(1) बीएनएस तथा 3/25/5(1)(क)/27 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने मनीष राजभर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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