✍️✍️ गंभीर धाराओं में दर्ज 3 आरोपियों को अग्रिम जमानत
वाराणसी के अपर सत्र न्यायाधीश ने गंदा पानी फेंकने और मारपीट के आरोपों से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला लालपुर/पांडेयपुर थाना क्षेत्र का है। अदालत ने आरोपियों को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफ़री ने पक्ष रखा ""
वादी अजीत कुमार के अनुसार, उन्होंने 14 जुलाई 2026 को पुलिस कमिश्नर वाराणसी को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि घटना की रात जब वह काम से घर लौटे तो पड़ोस में रहने वाले अजय कुमार उर्फ चालू, रवि कुमार और विजय कुमार ने उनकी बाइक पर गंदा पानी फेंक दिया।
शिकायत के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने कथित रूप से घर में घुसकर गाली-गलौज की, रॉड और डंडे से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि अजय कुमार ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल सटाकर धमकी दी।
बचाव पक्ष ने अदालत में सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आरोपियों को पुरानी रंजिश के चलते झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि दोनों पक्ष एक ही गांव के निवासी हैं और सड़क पर वाहन खड़ा करने को लेकर हुए मामूली विवाद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी अजय कुमार, रवि कुमार और विजय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
