✍️✍️ Accused of rape and torture granted bail


✍️✍️ दुष्कर्म व प्रताड़ना के आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। थाना लालपुर-पांडेयपुर क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय-प्रथम), वाराणसी ने अभियुक्त संदीप राजभर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे सशर्त जमानत प्रदान करने का आदेश दिया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता नृपेंद्र प्रताप सिंह 'नन्हे', वेंकटेश्वर सिंह, अभय कुमार सिंह, आनंद गुप्ता व सहयोगी अधिवक्ता सुशांत वर्मा व आदर्श सिंह ने पक्ष रखा""

अदालती अभिलेखों के अनुसार, थाना लालपुर-पांडेयपुर में एक गंभीर मामला दर्ज है। प्राथमिकी में वादिनी ने आरोप लगाया है कि मृत पति के स्थान पर आश्रित के रूप में नौकरी के दौरान उसकी पहचान अभियुक्त संदीप राजभर से हुई। आरोप है कि अभियुक्त ने शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा बाद में उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियुक्त को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलों तथा उपलब्ध अभिलेखों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त संदीप राजभर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अभियुक्त निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए आवश्यक अंडरटेकिंग (प्रतिज्ञा पत्र) प्रस्तुत करेगा।

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