✍️✍️ अपहरण मामले में अभियुक्त को न्यायालय से राहत
वाराणसी। थाना फूलपुर में दर्ज अपहरण के मामले में वाराणसी सत्र न्यायालय ने अभियुक्त अलगू सरोज की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। न्यायालय ने अभियुक्त को ₹50,000 के व्यक्तिगत मुचलके तथा समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हिमांचल सिंह, प्रवीण कुमार गौतम व चंद्र किरण भारती " चन्दू " ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी की 18 वर्षीय पुत्री छह अगस्त 2024 को दोपहर करीब 1:30 बजे टिफिन लेने के लिए दुकान गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। विवेचना के दौरान संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए।
बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त को निर्दोष बताते हुए गलत तरीके से फंसाया की बात कही गई। यह भी कहा गया कि अभियुक्त की उम्र करीब 19 वर्ष है तथा उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। बचाव पक्ष ने इन्हीं आधारों पर जमानत दिए जाने का अनुरोध किया।
पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत प्रदान की। आदेश के अनुसार अभियुक्त को विचारण में सहयोग करना होगा और प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहना होगा। वह किसी गवाह को प्रभावित अथवा प्रलोभित नहीं करेगा।
इसके अलावा स्थायी पता बदलने की स्थिति में न्यायालय को तत्काल सूचना देनी होगी तथा न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।
