Accused of snatching a woman's mangalsutra on a moving train granted conditional bail


✍️✍️ चलती ट्रेन में महिला का मंगलसूत्र छीनने के आरोपी को सशर्त जमानत

वाराणसी। चलती ट्रेन में महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार होने के आरोपी दीपक सोनकर उर्फ दीपू को अदालत से राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे), वाराणसी की अदालत ने आरोपी को 30 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्तागण अखिलेश कुमार पांडेय, विकेश सिंह रघुवंशी व शक्ति सिंह ने पक्ष रखा। 

मुंडन संस्कार के लिए वाराणसी आ रहा था परिवार

अभियोजन के अनुसार, हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के झझौली गांव निवासी मोनू अपनी पत्नी नीलम और बच्चे के साथ मुंडन संस्कार कराने के लिए 10 अक्टूबर 2026 को शटल एक्सप्रेस से वाराणसी आ रहे थे। आरोप है कि रात करीब 10:30 बजे शिवपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के रवाना होते ही एक अज्ञात व्यक्ति ने नीलम के गले से मंगलसूत्र छीन लिया और चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। घटना के संबंध में जीआरपी कैंट, वाराणसी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

विवेचना में सामने आया आरोपी का नाम

पुलिस विवेचना के दौरान दीपक सोनकर उर्फ दीपू, पुत्र मुन्नालाल सोनकर, का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 13 अक्टूबर 2026 को जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आभूषण बरामद करने का दावा भी किया था।

इन शर्तों के साथ मिली जमानत

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं होने तथा बरामदगी संबंधी फर्द में स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति दर्ज नहीं होने सहित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया।

अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह और उसके जमानतदार अपने मोबाइल नंबर तथा स्थायी एवं वर्तमान पते का सही विवरण देंगे और इनमें किसी प्रकार का बदलाव होने पर न्यायालय को सूचित करेंगे। आरोपी गवाहों को डराने-धमकाने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा। इसके अलावा, उसे विचारण की प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित रहने और विवेचना में जांच अधिकारी का सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

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