✍️✍️ Anticipatory bail granted to brother-in-law accused of molesting a woman

 


✍️✍️ महिला से छेड़छाड़ के आरोपी देवर को अग्रिम जमानत

वाराणसी। लोहता थाना क्षेत्र से जुड़े महिला से छेड़छाड़ एवं पारिवारिक विवाद के मामले में सत्र न्यायालय संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपी देवर मो. इमरान को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने निर्धारित शर्तों का पालन करने और संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत मे बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्तागण अमन राज गुप्ता व दिव्या पासवान ने पक्ष रखा। 

अभियोजन के अनुसार, वादिनी का विवाह 12 मार्च 2026 को एजाज अहमद के साथ हुआ था। दंपती के दो पुत्र हैं। आरोप है कि पति के साथ विवाद के बाद अलग रहने के दौरान देवर मो. इमरान ने उसके साथ छेड़छाड़ की। वादिनी ने पति पर दूसरी शादी करने तथा प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। मामले में पति, देवर, ससुर, जेठ, ननदोई और ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने तथा वादिनी के बयानों में विरोधाभास होने की दलील दी गई। बचाव पक्ष ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की। जबकि अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मो. इमरान की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। आदेश के अनुसार, आरोपी को दस दिन के भीतर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का निजी बंधपत्र और दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई है।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और मुकदमे की प्रत्येक निर्धारित सुनवाई तिथि पर उपस्थित रहेगा।

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