✍️✍️ Phoolpur high-profile murder case: Relief for the accused, anticipatory bail granted


✍️✍️ फूलपुर चर्चित हत्याकांड में आरोपी को राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

वाराणसी। फूलपुर थाना क्षेत्र से जुड़े आपराधिक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01 की अदालत ने आरोपी प्रदीप राजभर उर्फ प्रदीप भारद्वाज को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। अदालत मे आरोपी की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद कुमार यादव व सहयोगी फौजदारी अधिवक्ता शक्ति कुमार ने पक्ष रखा।

 अभियोजन के अनुसार, वादी अरुण कुमार सिंह की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप है कि 26 अप्रैल 2026 की रात करीब 10 बजे रंजिश के चलते वादी के भतीजे मनीष कुमार सिंह पर हमला किया गया था। हमले में गंभीर चोट लगने के बाद मनीष की मृत्यु हो गई।

अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि प्रदीप राजभर को घटना की कोई जानकारी नहीं थी और उसे महज रिश्तेदार होने के कारण मानसिक रूप से परेशान करने के उद्देश्य से मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। 

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने प्रासंगिक विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रदीप राजभर की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

अदालत ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा। साथ ही आरोपी को निर्देश दिया गया है कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहेगा। इस आदेश से मामले में नामजद आरोपी प्रदीप राजभर उर्फ प्रदीप भारद्वाज को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

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