✍️✍️ भैंस चोरी कांड में 4 आरोपियों की जमानत मंजूर
चन्दौली। सैयदराजा थाना क्षेत्र में भैंस और उसके बच्चे की चोरी के मामले में चार आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभाष त्रिपाठी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता साबिर अली व फौजदारी अधिवक्ता इमरान ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार, सैयदराजा के वार्ड नंबर-10, अब्दुल कलाम नगर निवासी प्रभुनायण मौर्य ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 30 मई 2026 की रात करीब दो बजे उनके दरवाजे से अज्ञात चोर उनकी भैंस और उसका बच्चा चुरा ले गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में आरोपी ओमप्रकाश नट, नितेश कुमार, अखिलेश नट और विनोद नट की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। उनके कब्जे से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत दिए जाने का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलों और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए निर्धारित बंधपत्र और प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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