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✍️✍️ 50 हजार रुपए हड़पने व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला, कोर्ट से मिली राहत

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वाराणसी:  अवर सिविल जज (जूनियर डिविजन) नितिन सिंह की अदालत ने एक कार कंपनी के कर्मचारी मनीष कुमार पांडेय को जमानत दे दी।  बता दें कि मनीष पर थाना जंसा में धारा 406, 506, 500, 354(घ), 67, 323, और 504 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। ""अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार, और विनोद यादव ने मनीष का पक्ष रखते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया"" क्या है पूरा मामला? शिकायतकर्ता अर्चना मिश्रा ने थाना जंसा में तहरीर दी थी कि उन्होंने अपनी सेंट्रो कार की सर्विस और क्लेम के लिए एक कंपनी के कर्मचारी मनीष कुमार पांडेय को 50,000 रुपये नकद दिए थे। मनीष वहां इंश्योरेंस और अकाउंटेंट का काम संभालता है। बाद में अर्चना को पता चला कि उनकी गाड़ी का क्लेम सीधे इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगा, जिसके बाद उन्होंने मनीष से अपने पैसे वापस मांगे। शिकायत के अनुसार, मनीष ने पैसे लौटाने में आनाकानी शुरू कर दी। काफी मांग के बाद उसने कुछ पैसे किस्तों में लौटाए, लेकिन पूरी रकम नहीं दी। जब अर्चना ने अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए 11,000 रुपये मांगे, ...

✍️✍️ हत्या के मामले में दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज

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  वाराणसी – सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना लालपुर/पांडेयपुर में दर्ज एक हत्या के मामले में अभियुक्त अभिषेक यादव और सुजीत यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।  अदालत में सरकारी वकील मुनीब सिंह चौहान ने जोरदार तरीके से जमानत अर्जी का विरोध किया। क्या है पूरा मामला? 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला रंजन कुमार की हत्या से जुड़ा है। मृतक के पिता और वादी, राजेंद्र मौर्या ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 मई, 2025 को उनके बेटे रंजन को उनके गांव के ही वैभव कुमार राय और अभिषेक राय अपने दोस्तों अनुज सिंह और सौरभ सिंह के साथ शहर ले गए थे। शिकायत के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते 21 और 22 मई की दरमियानी रात में रमदत्तपुर, ओम नगर कॉलोनी में रंजन की लाठी-डंडों से पिटाई कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी रंजन के शव को स्विफ्ट डिजायर कार (UP70VV2773) में रखकर वहीं छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही वादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। इस मामले में अभियुक्त अभिषेक यादव और सुजीत यादव ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ...

✍️✍️ राहुल गांधी के सिक्ख समुदाय संबंधी बयान पर निगरानी याचिका में आंशिक बहस, अगली सुनवाई 30 जून को

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वाराणसी । कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयान को लेकर दायर निगरानी याचिका पर विशेष सत्र न्यायालय (एमपी/एमएलए कोर्ट) में मंगलवार को आंशिक बहस हुई। यह याचिका सिक्ख समुदाय से संबंधित विवादित टिप्पणी के संदर्भ में दायर की गई है। वादी मुकदमा नागेश्वर मिश्र, पूर्व प्रधान तिलमापुर सारनाथ, अपने अधिवक्ता अलख नारायण राय के साथ न्यायालय में उपस्थित रहे। वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। विशेष सत्र न्यायाधीश यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में हुई सुनवाई में आंशिक बहस के उपरांत शेष बहस के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई पर ही वादी पक्ष द्वारा रिमाइंडर दाखिल कर दिया गया था, जिस पर अब विस्तार से बहस की प्रक्रिया जारी है।

✍️✍️ महिला से मारपीट, अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी का मामला—अदालत ने दो आरोपियों को दी जमानत

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वाराणसी : फूलपुर थाना क्षेत्र की एक महिला द्वारा मारपीट, अभद्रता, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे संगीन आरोपों के तहत दर्ज मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपित अफसर खां उर्फ सुहैल और सलाम की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता रवि कान्त पाठक ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार, शहनाज बानों पत्नी एहसान अली, निवासी ग्राम थाना रामपुर, फूलपुर ने न्यायालय में धारा 156(3) दंप्रसं के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि दिनांक 28.09.2022 को शाम 7 बजे के लगभग आरोपितगण लाठी-डंडे लेकर जबरन उनके घर में घुस आए और उनके पति के साथ मारपीट की। जब उन्होंने विरोध किया, तो एक आरोपित ने उनका गला दबाया और बाकी ने उन्हें बुरी तरह पीटा। इसके बाद 23.10.2022 को एक बार फिर आरोपितों ने घर में घुसकर हमला किया, जान से मारने की धमकी दी और गले से सोने की चेन छीन ली। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनके वस्त्र फाड़ दिए गए और उनके साथ अभद्रता की ग...

✍️✍️ सोनांचल बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में हरिशंकर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति, अधिवक्ता समाज ने किया स्वागत

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ओबरा (सोनभद्र) । तहसील ओबरा स्थित सोनांचल बार एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह एक गरिमामयी अवसर में तब्दील हो गया, जब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर सिंह के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हुए। अधिवक्ता समाज ने उनका भव्य स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। 👉 इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य श्री विनोद पांडे, विधान परिषद सदस्य श्री आशुतोष सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधाकर मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष श्री राजबहादुर सिंह, सोनांचल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश अग्रवाल व महामंत्री अनिल चौधरी सहित कई गणमान्य अधिवक्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। 👉 समारोह में अधिवक्ताओं की एकता, सामाजिक सरोकार और विधिक जागरूकता पर भी विचार रखे गए। वक्ताओं ने हरिशंकर सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें अधिवक्ता समाज का सच्चा प्रतिनिधि और प्रेरणास्रोत बताया। इस अवसर पर हरिशंकर सिंह ने बार को व्यक्तिगत रूप से 70 हजार रुपए कि लॉ बुक देने का भी आश्वासन दिया। 👉 यह कार्यक्रम न केवल सम्मान का प्रतीक रहा, बल्कि अधिवक...

✍️✍️ हरिशंकर सिंह की जनसेवा फिर बनी मिसाल: वाराणसी के अधिवक्ताओं को वितरण किए मेडिकल चेक

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वाराणसी । उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह द्वारा अधिवक्ताओं के हित में किए जा रहे निरंतर प्रयासों की श्रृंखला में एक और सराहनीय पहल सामने आई है। बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश के माध्यम से वाराणसी जनपद के जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मेडिकल सहायता स्वरूप चेक प्रदान किए गए। इस कल्याणकारी कार्य ने अधिवक्ता समाज में श्री सिंह की लोकप्रियता और सेवा भावना को और मजबूती दी है। 👉 बनारस के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता के रूप में विख्यात श्री हरिशंकर सिंह लंबे समय से अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर सक्रिय हैं। चाहे वह न्यायालय परिसर की व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे हों या अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ—हर मोर्चे पर उनकी सकारात्मक भागीदारी और समाधानकारी दृष्टिकोण देखने को मिलती है। 👉 इस बार जिन अधिवक्ताओं को मेडिकल चेक प्रदान किए गए, उनके नाम इस प्रकार हैं: 1. कमल चंद्र श्रीवास्तव 2. रितेश कुमार मिश्रा 3. पंकज कुमार श्रीवास्तव 4. रितेश कुमार सिंह 5. भोनू प्रसाद 6. विनोद कुमार 7. आनंद श्रीवास्तव 👉 हरिशंकर सिंह की यह पहल न केवल अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक रा...

✍️✍️ 65 लाख रुपए हड़पने के मामले में मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी । साड़ी कारोबार में साझीदार बनाने के नाम पर एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपए लेने और बाद में उसमें से 65 लाख रुपए वापस करने और शेष रकम हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सिविल लाइंस, प्रयागराज निवासी आरोपित उमंग ग्रोवर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व नितेश सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी पियूष वर्मा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि वर्ष 2015 में उसके मित्र उमंग अपनी पत्नी पूजा ग्रोवर के साथ वाराणसी में एक पार्टी में आया था। बातचीत में उसने बताया कि वह सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में बड़ी साड़ी की दुकान का अधिष्ठाता है तथा उसे उसी एरिया में एक दूसरी साडी की दुकान खोलनी है तथा उसके लिए उससे कुछ आर्थिक सहायता चाहिए तथा वह उसके साथ पार्टनर के तौर पर रहेगा व उचित मूल्य लाभांश में से प्रदान करेगा। उस...