Posts

✍️✍️ उपहार नर्सिंग होम की निदेशिका विभा मिश्रा सहित तीन डाक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Image
  ""चिकित्सकीय लापरवाही से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला"" वाराणसी । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्टम) शिखा यादव की अदालत ने चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई असामयिक मौत के मामले में उपहार नर्सिंग होम की निदेशिका विभा मिश्रा उनकी पुत्री डा इशिता अवस्थी व डा निशांत मिश्र के खिलाफ भेलूपुर थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें।  👉 बजरंग नगर कॉलोनी, छित्तूपुर, थाना सिगरा निवासिनी परिवादिनी निशा रानी शर्मा ने अपने अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी, राज कुमार तिवारी शशांक शेखर त्रिपाठी, शशिकांत दुबे , आशुतोष शुक्ला व सूर्यभान तिवारी दीपक वर्मा के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी (अष्टम वाराणसी) की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें महमूरगंज थाना भेलूपुर स्थित उपहार नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक डॉ विभा मिश्रा, उनकी पुत्री इशिता अवस्थी तथा अज्ञात कंसलटेंट एनेस्थेटिक डॉक्टर निशांत मिश्रा को प्रतिवादी बनाते हुए यह आरोप लगाया था कि इन लोगों की लापरवाही से उ...

✍️✍️ पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त

Image
  वाराणसी । विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अजय कुमार तृतीय की अदालत ने छ वर्षीय अवयस्क बालिका के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करने के मामले आरोपी चिरंजीव पटेल निवासी ग्राम बडेपुर ( खरका) बेलवा थाना फूलपुर जनपद वाराणसी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।   ""पीड़िता कि ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता रितू पटेल, सौम्या चौबे व सहयोगी अधिवक्ता गुड़िया गौड़ ने किया""

✍️✍️ दहेज हत्या के मामले में सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज

Image
वाराणसी : सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना मिर्जामुराद में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में ससुर गुलाब पटेल व सास संगीता देवी निवासीगण ग्राम करधना प्रतापपुर थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।  ""अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""  👉 अभियोजन के अनुसार वादी भालेन्द्र कुमार पटेल ने अपनी भतीजी किरन पटेल की शादी 20 जून 2024 को विकास पटेल से अपने सामर्थ्य के मुताबिक डेढ लाख रुपये नगद सिकडी, अंगुठी आलमारी कुलर फ्रिज व गृहस्थी का सारा सामान देकर किया था। ससुराल में वादी की भतीजी किरन को उसका पति विकास, ससुर गुलाब तथा सास संगीता देवी, ये सभी मिलकर दहेज में बुलेट मोटर सायकिल मांग करते थे चुकि वादी के भाई एवं भाभी की मृत्यु पूर्व में ही हो गयी थी। किसी तरीके से किरन की शादी आपस में भाई पट्टीदार एवं उसके ननिहाल के सहयोग से किये थे। इस कारण मुलजिमान के दहेज में बुलेट मोटर साईकिल की मांग की पुर्ति नही कर सकते थे। इस लिए हम...

✍️✍️ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के दो अलग-अलग मामलों में सपा व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली जमानत

Image
  वाराणसी । भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत व काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के दौरान दर्शनार्थियों के मौत के मामले में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के मामले में आरोपी सपा व्यापार प्रकोष्ठ के सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने भेलूपुर थाने व चौक थाने में दर्ज आरोपी मनीष जगन अग्रवाल को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व विकास यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के मुताबिक, छात्रा स्नेहा सिंह जवाहर एक्सटेन्सन कालोनी दुर्गाकुण्ड में एक हास्टल में जो रामेश्वरम नाम से है, रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी। बीते 1 फरवरी को उसने हास्टल के बन्द कमरे में आत्महत्या (खिड़की के जंगले से) लटककर कर लिया था। मृतका के शव का पंचायतनामा नियमानुसार उसके परिजनों के उपस्थिति में भरकर पोस्टमार्टम कराया गया था व स्नेहा सिंह के शव को उसके परिजनों को दिया गया था। पर...

✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को कोर्ट से मिली राहत

Image
वाराणसी : विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में अभियुक्त अफरोज पुत्र मो इब्राहिम निवासी गोलाघाट थाना रामनगर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, अभियुक्त द्वारा 25-25 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व सामान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा धर्मेंद्र कुमार भारती द्वारा थाना प्रभारी रामनगर वाराणसी को तहरीर प्रस्तुत किया गया की वादी गोलाघाट थाना रामनगर वाराणसी का निवासी है, दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को समय लगभग 9:30 बजे वादी के बड़े भाई श्रवण कुमार घर के बाहर खड़े थे, तभी मासूम पुत्र शमशेर, समीर पुत्र शमशेर, अफरोज आए और जाति सूचक गाली देते हुए मारने पीटने लगे, जिससे वादी के भाई को कई चोटे आई एवं बुलेट मोटरसाइकिल तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिए। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रामन...

✍️✍️ प्राणघातक हमले में विद्यापीठ के छात्र नेता को मिली अग्रिम जमानत

Image
वाराणसी । बारात में हुए विवाद की रंजिश को लेकर युवक पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी व विद्यापीठ के छात्र नेता आरोपित सत्य प्रकाश यादव उर्फ टुनटुन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, गिरजा शंकर यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी प्रदीप चौरसिया ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 07 फरवरी 2025 को रात्रि 11 बजे के लगभग वह पड़ोस के रहने वाले शिवम के बारात में पापुलर हास्पिटल के पास गये थे। वहाँ बारात में नाचते समय गौरव चौरसिया से वादी के पुत्र कौशिक के साथ कहासुनी हो गयी। लोगों के बीचबचाव के बाद मामला शान्त हो गया। कुछ देर पश्चात गौरव चौरसिया अपने दोस्तो दुनटुन यादव, मनक सिह, संजीत कसेरा जो मोहल्ले का रहने वाला है, के 20-25 अज्ञात साथी लाठी-डंडे व राड से लैस होकर आये और वादी व उसके बेट...

✍️✍️ दहेज प्रताड़ना व क्रूरता के मामले में सास ससुर की अग्रिम जमानत मंजूर

Image
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज दहेज प्रताड़ना व क्रूरता के एक मामले में पीड़िता कि सास चमेली देवी व ससुर लालजी सोनकर निवासीगण जगतगंज थाना चेतगंज जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को पुलिस द्वारा उक्त अपराध में गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में, उनके द्वारा 50- 50 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किए जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी शालू सोनकर का विवाह दिनांक 10-12-2020 को किशन सोनकर के साथ हुआ था। पति किशन सोनकर नशा करता था वे नशे की हालत में गाली गलौज, मारपीट तथा अमानवीय व्यवहार करता था,पति के इस हिंसात्मक व अमानवीय व्यवहार को उसके ससुराल में उपस्थित सभी लालजी (ससुर), चमेली देवी (सास), पिंटू (जेठ), गीता (जेठानी) सब कुछ देखते व सुनते थे। वादिनी कई बार उपरोक्त लोगों से कहा कि किशन को समझाइए तो सभी लोग उसे...