Posts

✍️✍️ CBA/BBA चुनाव 2025-26: सेंट्रल बार में 77 और बनारस बार में 53 प्रत्याशी मैदान में, जानिए कितने अधिवक्ता करेंगे मतदान

Image
वाराणसी। कचहरी परिसर की दो प्रमुख संस्थाओं—दी सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2025-26 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों बार एसोसिएशनों की चुनाव समितियों ने मतदान की तारीखों, मतदाताओं की संख्या और प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस बार सेंट्रल बार में 7636 और बनारस बार में 5611 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सेंट्रल बार एसोसिएशन: 20 पदों के लिए 77 प्रत्याशी मैदान में सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव चेयरमैन राधेलाल श्रीवास्तव ने वरिष्ठ समिति के सदस्यों की उपस्थिति में बताया कि चुनाव के लिए कुल 7636 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4935 आजीवन और 2701 जनरल/ओल्ड मेंबर शामिल हैं। मतदान: 3 जनवरी 2026 (सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तक) मतगणना: 4 जनवरी 2026 (सुबह 8:00 बजे से परिणाम आने तक) पद व प्रत्याशी: कुल 20 पदों पर 77 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बनारस बार एसोसिएशन: 12 पदों पर 53 दिग्गजों में टक्कर बनारस बार एसोसिएशन के चेयरमैन अमर नाथ शर्मा ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने की तैयारी पूरी है। यहाँ कुल 5611 मतदाता हैं, जिनमें 3680 आजीवन...

✍️✍️ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला, आरोपी को मिली जमानत

Image
वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को राहत दे दी। अदालत ने आरोपी जितेंद्र प्रजापति की जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व विनोद कुमार यादव ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंदौली जिले के बलुआ थाना अंतर्गत ग्राम नवदर निवासी जितेंद्र प्रजापति पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि जनवरी 2023 में चहनियाँ स्थित एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी मुलाकात जितेंद्र से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने 16 मार्च 2024 को उसे रामनगर बुलाया और वहां एक कमरे में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह बार-बार दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने 10 नवंबर 2025 को उसके साथ मारपीट की और शादी करने से साफ...

✍️✍️ हमले के मामले में पिता व 2 पुत्र दोषमुक्त

Image
वाराणसी। मुकदमे की रंजिश को लेकर हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाने के मामले में पिता व दो पुत्रों को अदालत से बड़ी राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) श्रीकांत गौरव की अदालत ने मुकदमे के विचारण के बाद आरोप सिद्ध न होने पर मड़ईया, कपसेठी निवासी आरोपित जवाहिर व उसके दो पुत्रों आनंद व अखिलेश को दोषमुक्त कर दिया।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव गुड्डू, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार मड़ईया, कपसेठी निवासी परिवादी रामआसरे पटेल ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि आराजी नं. 344 क, 345 व 335 के रिकार्डेड स्वामी उसके पिता हैं। उसके पिता ने धारा-41 भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी, सदर के यहां प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर नापी का आदेश होने पर कानूनगो व लेखपाल द्वारा नापी किया गया। इसके बाबत मुकदमा उपजिलाधिकारी सदर के यहां विचाराधीन है। इसी मुकदमे की रंजिश को लेकर विपक्षीगण 13 जून 2012 को सुबह 6 बजे उसकी आराजी पर कब्जा करने लगे और कानूनगो व हल्का लेखपाल द्वारा गाड़ा...

✍️✍️ पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट के मामले में 3 आरोपी दोषमुक्त

Image
वाराणसी।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना कैंट क्षेत्र में दर्ज घर में घुसकर मारपीट व धमकी देने के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए आरोपी अशोक यादव, राजेश यादव एवं लक्ष्मण यादव को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। ""अदालत में अभियुक्त राजेश यादव की ओर से फौजदारी अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव व नागेश्वर प्रसाद "आकाश" ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 28 सितंबर 1996 का है। वादी लालजी यादव (निवासी वरुणाब्रज) ने तहरीर दी थी कि रास्ते के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण अशोक, राजेश, भरत, लक्ष्मण, बाचू और धन्नू उनके घर पहुंचे थे। आरोप था कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। जब वादी की माँ बीच-बचाव करने आईं, तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। 👉 तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी डंडा, हॉकी और कट्टा (रिवाल्वर) से लैस थे। आरोपी अशोक ने कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। शोर मचने पर मोहल्ले के लोगों के इकट्ठा होने के बाद बचा...

✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में आरोपी दोषमुक्त

Image
वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/द्रुतगामी (14वां वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना लंका में दर्ज जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपी पंकज चौहान निवासी कैमूर बिहार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता दीपक कुमार सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राम अवतार की ससुराल मन्जू चौहान के यहाँ है, उसका लड़का दीपक चौहान, उसकी ससुराल में रहकर पेन्टिंग वगैरह का काम करता था, उसी के साथ पंकज चौहान भी रहता था । दिनांक 17.09.2019 को समय लगभग 8 बजे रात्रि में उसके बेटे पंकज चौहान के बीच आपस में कुछ कहा सुनी हो गई जिसमे पकज चौहान ने उसके बेटे को माँ-बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी देने लगा तथा उसके बेटे को जान से मार डालने की नीयत से चाकू से उसके उपर हमला कर दिया तथा उसके पेट में चाकू मार दिया, जिससे गम्भीर चोट आई। उसका बेटा अपनी जान बचाने के लिए भागा और उसकी सरहज तथा बहुत से लोगों ने बीच बचाव किया था। उसका बेटा गम्भीर हालात में बी.एच.यू. ट्रॉमा सेन्...

✍️✍️ अभिताभ ठाकुर की सेशन में पड़ी जमानत अर्जी

Image
  वाराणसी।   चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी गई। अदालत में उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी दाखिल की है। उन्होंने बताया कि चूंकि यह मामला सत्र न्यायालय में परीक्षणीय था। जिसके चलते लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज करवाने के बाद जमानत के लिए प्रभारी जिला जज नितिन पाण्डेय की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी गई है। जिस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि नियत की है। 👉 बता दें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्रचारित किया...

✍️✍️ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों से आरोपी को कोर्ट से राहत, अदालत ने माना व्यावसायिक मामला

Image
वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या–02) प्रवीण कुमार की अदालत ने थाना कोतवाली से संबंधित धोखाधड़ी और धमकी के एक मामले में आरोपी मनीष कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। 👉 बता दें कि परिवाद संख्या  1690/2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406, 504 एवं 506 के तहत दर्ज था, की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी और आशुतोष शुक्ला ने पक्ष रखा। 👉 विद्वान अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि यह प्रकरण मूल रूप से एक व्यावसायिक लेन-देन का विवाद है जिसे आपराधिक रंग देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने साक्ष्यों और कानूनी दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। न्यायालय का निर्णय 👉 बचाव पक्ष की गहन और संतुलित दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त के फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई ठोस आशंका नहीं है। अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए कुछ शर्तों के साथ आरोपी मनीष कुमार को 25- ...