✍️✍️ 50 हजार रुपए हड़पने व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला, कोर्ट से मिली राहत

वाराणसी: अवर सिविल जज (जूनियर डिविजन) नितिन सिंह की अदालत ने एक कार कंपनी के कर्मचारी मनीष कुमार पांडेय को जमानत दे दी। बता दें कि मनीष पर थाना जंसा में धारा 406, 506, 500, 354(घ), 67, 323, और 504 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया था। ""अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार, और विनोद यादव ने मनीष का पक्ष रखते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया"" क्या है पूरा मामला? शिकायतकर्ता अर्चना मिश्रा ने थाना जंसा में तहरीर दी थी कि उन्होंने अपनी सेंट्रो कार की सर्विस और क्लेम के लिए एक कंपनी के कर्मचारी मनीष कुमार पांडेय को 50,000 रुपये नकद दिए थे। मनीष वहां इंश्योरेंस और अकाउंटेंट का काम संभालता है। बाद में अर्चना को पता चला कि उनकी गाड़ी का क्लेम सीधे इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगा, जिसके बाद उन्होंने मनीष से अपने पैसे वापस मांगे। शिकायत के अनुसार, मनीष ने पैसे लौटाने में आनाकानी शुरू कर दी। काफी मांग के बाद उसने कुछ पैसे किस्तों में लौटाए, लेकिन पूरी रकम नहीं दी। जब अर्चना ने अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए 11,000 रुपये मांगे, ...