✍️✍️ 24 लाख की गोल्ड टेस्टिंग मशीन घोटाले में आरोपी को अग्रिम जमानत


""बैंक लोन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप""

वाराणसी।

विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र जयनाथ निवासी ग्राम तियरी मनीराम, पोस्ट बिठूआ, जनपद आजमगढ़ की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी, संजय कुमार सिंह व अखिलेश कुमार ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत की मांग की, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर लिया""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी कौशल सेठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि विपक्षीगण धर्म कुमार पाण्डेय, मेसर्स जेपी इंटरप्राइजेज तथा सनीष अस्थाना ने आपस में मिलकर बैंक लोन के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की।

👉 वादी के अनुसार उसने अपने सुनार व्यवसाय के लिए गोल्ड टेस्टिंग मशीन खरीदने हेतु पंजाब एंड सिंध बैंक, लहुराबीर शाखा से लोन के लिए आवेदन किया था। एजेंट के माध्यम से लगभग 20,34,000 रुपये तथा 18 प्रतिशत जीएसटी सहित कुल 24,00,120 रुपये का लोन स्वीकृत कराया गया, जिसकी राशि बैंक द्वारा सीधे कंपनी के खाते में भेज दी गई।

👉 आरोप है कि उक्त धनराशि लेने के बावजूद आरोपियों ने गोल्ड टेस्टिंग मशीन देने के बजाय कपड़ा धोने वाली मशीन भेज दी। जब इस संबंध में शिकायत की गई तो एजेंट ने पैसे वापस करने का आश्वासन देते हुए 6 लाख रुपये का चेक दिया, जिसे बाद में स्टॉप पेमेंट करा दिया गया।

👉 वादी का यह भी आरोप है कि जब वह अपना पैसा वापस मांगने गया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए धमकी दी और मारपीट पर आमादा हो गए।

👉 वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4), 316(2), 319(2), 115(2), 352 व 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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