👉रामनगर थाना क्षेत्र का प्रकरण,पीड़ित अधिवक्ता ने लगाया आरोप

                                                                           


वाराणसी:-रामनगर थाना क्षेत्र तपोवन क्षेत्र का मामला। पीड़ित गजानंद यादव अधिवक्ता पुत्र महेश यादव निवासी मकान नंबर 4/916 तपोवन थाना रामनगर वाराणसी मोबाइल नम्बर (9696996607) ने बताया कि दिनांक 4 जुलाई 2021 की समय लगभग रात 7:30 बजे प्रार्थी की जमीन पर  जबरदस्ती अवैध कब्जा के उद्देश्य से हमलावर प्रार्थी के मड़ई को तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया तथा मना करने पर बुरी तरह मारा पीटा, जिसके बाबत प्रार्थी ने तत्काल थाना रामनगर को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिनांक 4 जुलाई 2021 को दिया लेकिन थाना रामनगर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई संज्ञान न लेते हुए विपक्षी के द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 को दिए प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए प्रार्थी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। 



मुकदमा का जांच क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी द्वारा जो घटना बताया गया है बिल्कुल फर्जी व मनगढ़ंत है विपक्षी के घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है लेकिन थाना रामनगर द्वारा सीसीटीवी का फुटेज भी नहीं लिया गया बल्कि विपक्षियों के प्रभाव में आकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा विपक्षियों द्वारा बार-बार कैंट विधायक का नाम लेकर बोला जा रहा है कि हमारे ऊपर राजनेताओं का हाथ है हमारा कुछ नहीं हो सकता पुलिस हमारे साथ है और विधायक कैण्ट के दबाव में ही थाना रामनगर ने मुकदमा पंजीकृत किया है। प्रार्थी पेसे से अधिवक्ता है, घटना की लिखित तहरीर 4 जुलाई 2021 को थाने पर देने पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। न तो पुलिस द्वारा घटना स्थल पर मौका मुआयना कराया गया बल्कि एक दिन बाद पड़े तहरीर पर ही अधिवक्ता के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। प्रार्थी ने घटना को आई जी आर एस के माद्यम से शिकायत भी की ।

""रामनगर थाने ने आई जी आर एस में रिपोर्ट लगाई की आवेदक के द्वारा मात्र पेश बंदी में मुकदमा से बचने के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।"" 


जबकि हकीकत यह है कि प्रार्थी के ऊपर घटित घटना की जानकारी प्रार्थी ने लिखित तौर पर 4 जुलाई 2021 को ही दे दी थी, विपक्षी के तहरीर के एक दिन पहले।

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