वाराणसी। फर्जी आर टी पीसी आर रिपोर्ट पर विमान की यात्रा करवाने के आरोपी सलीम अहमद की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दी।एडीजीसी मुकेश श्रीवास्तव के मुताबिक बीते 28 जून को एयरपोर्ट के सहायक महाप्रबंधक संतोष घोष ने फूलपुर थाने में प्राथिमिकी दर्ज कराई की कोविड की फर्जी आरटी पीसीआर रिपोर्ट के जरिये बीते 26 जून को विस्तारा एयर लाइन में कुछ यात्रियों ने यात्रा की जिससे अन्य यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था यह भी जानकारी मिली की एयर पोर्ट के पास स्थित एक सायबर कैफे से फर्जी रिपोर्ट के जरिये यात्रा कराई जा रही है,इसी मामले में सायबर कैफ़े से जुड़े सलीम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वाराणसी। फर्जी आर टी पीसी आर रिपोर्ट पर विमान की यात्रा करवाने के आरोपी सलीम अहमद की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शैलेन्द्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दी।एडीजीसी मुकेश श्रीवास्तव के मुताबिक बीते 28 जून को एयरपोर्ट के सहायक महाप्रबंधक संतोष घोष ने फूलपुर थाने में प्राथिमिकी दर्ज कराई की कोविड की फर्जी आरटी पीसीआर रिपोर्ट के जरिये बीते 26 जून को विस्तारा एयर लाइन में कुछ यात्रियों ने यात्रा की जिससे अन्य यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था यह भी जानकारी मिली की एयर पोर्ट के पास स्थित एक सायबर कैफे से फर्जी रिपोर्ट के जरिये यात्रा कराई जा रही है,इसी मामले में सायबर कैफ़े से जुड़े सलीम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
