✍️11 सितम्बर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन,जाने क्या-क्या निस्तारण करा सकते है।

 


वाराणसी:- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली  एवं  माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुक्रम में  दिनांक 11 -09-2021 को  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

👇जिसमें निम्न निस्तारण कराया जा सकता है:-

 👉(1) दांडिक शमनीय मामले     

👉(2) एन आई एक्ट 

👉(3)मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले  

👉(4)वैवाहिक वाद /परिवार न्यायालय के मामले 

👉(5)श्रम विवाद से संबंधित मामले 

👉(6)भूमि अधिकरण मामलों 

👉(7)दीवानी न्यायालय से संबंधित वाद जिसमें किराएदारी, बैंक बसूली, इजमेंट राइटवाद से संबंधित वसूली ट्रिब्यूनल के बाद 

👉(8)राजस्व वाद 

👉(9) ई- चालान

👉(10)विद्युत पानी व बिल से संबंधित वाद व विद्युत चोरी 

👉(11)सेल्स टैक्स इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से संबंधित व अन्य कमर्शियल से संबंधित टैक्स 

👉(12)सर्विस मैटर से संबंधित वाद 

👉(13)वन अधिनियम से संबंधित मामले 

👉(14)कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित मामले 

👉(15)रेलवे क्लेम से संबंधित मामले 

👉(16)आपदा क्षतिपूर्ति से मामले 

👉(17)अपील दांडिक, सिविल एवं प्रकीर्ण वाद  मूल वाद याचिकाएं मोटर दुर्घटना दावा अपील 

👉(18)अन्य सभी अच्छादित मामले जो आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाएंगे |

✍️सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कुमुदलता त्रिपाठी ने कहा कि इस संबंध में यदि कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकता है।

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