✍️नि:शुल्क विधिक सहायता एव उ प्र पीडिता क्षतिपूर्ति देने का प्राविधान है: कुमुद लता त्रिपाठी


VARANASI
:- सदर तहसील परिसर मै विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बेटी बचाओ बेटी पढाओ ,सीनियर सिटीजन के अधिकारो को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।

👉इस अवसर पर श्रीमती कुमुद लता त्रिपाठी ,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी ने प्लीबागेनिग, सीनियर सिटीजन के अधिकार एव कानून तथा करोना काल के पीडितो के अधिकार तथा कानून एव उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओ पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि 👉जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता एव उ प्र पीडिता क्षतिपूर्ति देने का प्राविधान है। 👉इसके लिए हर जिले मे मीडियेशन सेन्टर सरकार ने स्थापित किया है । 👉जिसमे कोई भी पीडित व्यक्ति अपने मुकदमे को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करा सकता है। 👉इसके निर्णय अन्तिम रूप से दोनो पक्ष पर बाध्यकारी होते है ।👉दोनो पक्षो को संतुष्ट कर उनके मामले को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है।


👉उक्त अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर नन्द किशोर कलाल,एस डीएम टेनिग शैलेन्द्र कुमार वर्मा ,सुलह समझौता अधिकारी सदर निर्भय भाष्कर, एव डा अनिल बनर्जी ने विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली पर अपने विचार व्यक्त करते हुए व्यापक स्तर पर विधिक जानकारी उपस्थित लोगो को दी और अपील की इस व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर पीड़ित लोगो को जागरूक कर लाभान्वित करने मे यथा संभव सहयोग  करे।

👉कार्यक्रम के अन्त मे निर्भय भास्कर (सुलह समझौता अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।


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