✍️ दुष्कर्म के मामले में महिला को मिली जमानत
वाराणसी: नाबालिग छोटी बहन को बहला-फुसलाकर अपने पति से उसके साथ दुष्कर्म करवाने की साजिश रचने के मामले में आरोपित महिला को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने ककरमत्ता निवासिनी महिला नासरीन बेगम को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मेराज फारूकी, बृजपाल सिंह यादव ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा ने 12 अप्रैल 2019 को मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि उसकी बहन नसरीन बेगम की शादी अनवर अली नामक व्यक्ति के साथ हुई थी। अनवर अली एक फरेबी व धोखेबाज किस्म का व्यक्ति है। उसकी बहन नसरीन बेगम ने उसे करीब दो साल पहले बहला-फुसलाकर अपने पति अनवर अली के पास ले गयी। जिसके बाद अनवर अली ने प्रार्थिनी को जमीन खरीदने का झांसा देकर 8 फरवरी 2016 को अपने साथ कचहरी ले गया और वहां निकाहनामा तैयार करवाकर उस पर उसकी फोटो लगाकर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया। जबकि वादिनी का कभी उसके साथ निकाह नहीं हुआ था। इसी दौरान वह उसके साथ जवरदस्ती दुष्कर्म करता था और विरोध करने पर मारता पीटता था। इस बीच उसे एक पुत्र भी पैदा हुआ। जिसके बाद अनवर अली और नसरीन बेगम ने वादिनी का सारा गहना व कीमती कपड़ा अपने पास रख लिया और उसे मारपीट कर घर से भगा दिए। इस मामले में मंडुआडीह पुलिस ने अनवर अली व नसरीन बेगम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
Comments
Post a Comment