✍️ धारदार हथियार से हमला करने के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

चंदौली:  वॉलीबाल खेलने के दौरान हुए विवाद में धारदार हथियार से हमला करने के मामले आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला जज चंदौली सुनील कुमार की अदालत ने आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। 
अदालत में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, संदीप यादव व कृष्णा यादव इलू ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया
अभियोजन पक्ष के अनुसार धानापुर, चंदौली निवासी वादी मोनू उर्फ मोहित वर्मा ने 19 फरवरी 2023 को धानापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 फरवरी 2023 को उसका अपने दोस्तों के साथ गांव के ही सरवन ठठेरा पुत्र जुगुल किशोर के साथ वॉलीबाल खेलते समय विवाद हो गया था। जिसका समझौता ग्राम प्रधान की मध्यस्थता में हो गया था। लेकिन इस बात की रंजिश को लेकर 15 फरवरी 2023 को दोपहर करीब 3.15 बजे सरवन ठठेरा अपने साथ सोनू, जुगुल किशोर, परशुराम व रामकिशुन के साथ उसके घर के सामने आकर गालीगलौज करने लगे। जब उसने मना किया तो वह लोग मारपीट पर उतारू हो गये और लाठी-डण्डा, रॉड, चाकू और धारदार हथियार से हमला करने लगे। जिससे उसके बड़े भाई रोहित सेठ उर्फ गोलू को काफी गम्भीर चोटें आयी तथा उसे भी चोटे आयी है। इसी दौरान सरवन ठठेरा द्वारा किये गये धारदार हथियार के वार से उसका अंगूठा कटकर अलग हो गया। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलवार जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये। बाद में परिवार वाले उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे बाद में वाराणसी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अदालत में वादी पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से दलील दी गई कि आरोपित का कृत्य एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त हमले में वादी की जान भी जा सकती थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।

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