वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश पाण्डेय की अदालत ने थाना लंका में दर्ज अनैतिक देह व्यापार मामले में अभियुक्ता अलीना गोग्मे देवी उर्फ अवंतिका निवासी जिला कोलकाता पश्चिम बंगाल वर्तमान पता नोएडा सेक्टर एवं रिया शुक्ला निवासी बदरपुर दिल्ली को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
👉 प्रकरण के अनुसार लंका थाना अंतर्गत अरोमा गेस्ट हाउस में एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह द्वारा छापा मारा गया,जिसमे स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 22/12/2023 को मुकदमा संख्या 508/2023 दर्ज कर अनैतिक देह व्यापार की अन्तर्गत धारा 3,4,5,6,7 पीआईटी एक्ट में पांच लड़कियो व एक लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अभियुक्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह व युवा अधिवक्ता सन्नी केशरी ने प्रभारी सत्र न्यायधीश की अदालत में जोरदार तरीके से रिया शुक्ला व एलिना गोग्मे उर्फ अवंतिका की तरफ से बहस किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पुलिस के द्वारा कोई भी साक्ष्य कोर्ट में उपलब्ध नही कराया गया है और किसी भी लड़की का चिकित्सीय परीक्षण नही कराया गया और पूर्ण रूप से अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 15 का उलंधन किया गया है तथा विधिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन नही किया गया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

