✍️✍️ हत्यारोपितों को नही मिली जमानत


अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व पंकज यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया

वाराणसी:  पुरानी रंजिश को लेकर सब्जी कारोबारी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने पंचक्रोशी, सारनाथ निवासी राम अवध उर्फ कंपनी एवं पुरानापुल, सारनाथ निवासी नीरज पीटर की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व पंकज यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की याचना की।

प्रकरण के अनुसार वादिनी मुकदमा गुंजा देवी ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पति बबलू सोनकर 21 जुलाई 2023 को पहाड़िया मंडी के समीप स्थित पंचक्रोशी सब्जी शुभ कुंज लान के बगल में 9.20 बजे रात्रि खड़े थे। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर वहां पहले से घात लगाये लवकुश, नीरज डोम, अमित डोम, नत्थू सोनकर व शोएब एक राय होकर एक साथ मिलकर लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से उसके पति को बुरी तरह से मारने-पीटने लगे। जिससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अदालत में वादिनी के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपितों ने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करने की नियत से ही जानबूझकर सिर पर गंभीर रूप से प्रहार किया, जिससे वादिनी के पति की मृत्यु हो गई। आरोपितों का कृत्य गंभीर एवं आपराधिक है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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