वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने निर्माणाधीन मकान से सबमर्सिबल चोरी करने के एक मामले में अभियुक्त गुलाब पुत्र स्व तिलक निवासी ग्राम सीरगोबर्द्धन, थाना लंका, जिला वाराणसी को जमानत दे दी।बचाव पक्ष कि ओर से अदालत में अधिवक्ता डॉ राकेश कुमार श्रीवास्तव एवम अधिवक्त डॉ अविनाश कुमार यादव ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अनूप त्रिपाठी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसका सीरगोवर्द्धन में अपना मकान बनवा रहा है जो अभी निर्माणाधीन है। उसके मकान में लगा सबमर्सिबल चोरी हो गया है। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना दिनांक 27-1-2023 को उपनिरीक्षक रोहित त्रिपाठी द्वारा अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर लोढू बाबा मंदिर के पास लगभग 30-35 कदम की दूरी पर मुखबिर के द्वारा इशारा किये जाने पर व अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग करके सह-अभियुक्त के साथ सुबह गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना गुलाब व दूसरे ने अपना नाम रवि यादव बताया। अभियुक्तगण के पास से उक्त चोरी का सबमर्सिबल बरामद किया गया। जिसे उन्होंने दिनांक-23-10-2023 को उक्त निर्माणाधीन मकान से उक्त चोरी की घटना को स्वीकार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर धारा 411 भा०दं० स० की बढ़ोत्तरी की गयी है।

