बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व स्वतंत्र कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या 383/2022 अंतर्गत धारा 323,504,506,452,354,354ख, 354घ,120बी मे प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को सशर्त स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण आशीष सिंह पुत्र जगतनरायण सिंह, संध्या सिंह पत्नी आशीष सिंह व आशुतोष राय पुत्र रघुवंश राय निवासीगण काशी अपार्टमेंट बजरडिहा थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व स्वतंत्र कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा।
👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी माधुरी कुमारी द्वारा अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० के माध्यम से इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी कि वह 104 काशी अर्पाटमेंट, बजरडीहा रोड, बड़ी पटिया, लखरावं, थाना भेलूपुर वाराणसी की निवासिनी है। वादिनी दिनांक 03 अप्रैल 2022 को सुबह 7.30 बजे के आस पास नवरात्र होने की वजह से सफाई कर रही थी। उसी समय आशीष सिंह पुत्र जगत नारायण सिंह निवासी 102 काशी अर्पाटमेंट, बजरडीहा रोड, बड़ी पटिया, लखरावं, थाना भेलूपुर वाराणसी को देखा कि वह पीछे से वीडियो बना रहा है। जब वादिनी ने उसे रोका तो आशीष अनावश्यक रूप से गन्दी गन्दी गाली देने लगा और गलत नियत से वादिनी पर झपटा तभी शोरगुल सुनकर वादिनी के पति अमरनाथ सिंह बाहर आये और उनके द्वारा विरोध करने पर संध्या सिंह पत्नी आशीष सिंह एवं आशुतोष राय पुत्र रघुवंश राय भी बाहर आकर वादिनी के पति के साथ बुरी तरीके से मारपीट करने लगे तथा संध्या सिंह के ललकारने पर आशीष सिंह और आशुतोष राय वादिनी को बुरी तरीके से मारते पीटते हुये बाल पकड़कर घसीटने लगे और बेइज्जत करके सबक सिखाने के उद्देश्य से जबरदस्ती वादिनी का कपड़ा फाड़ दिया जिससे वादिनी अर्धनग्न स्थिति में आ गयी जिसके पश्चात चिल्लाने पर शोरगुल सुनकर अपार्टमेंट के और लोग भी आ गये। वादिनी की आबरू बच सकी तथा विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

