वाराणसी: न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मुथा अशोक जैन ने अभियुक्त सत्यमेश कुमार गौड़ उर्फ शनि पुत्र दिनेश कुमार गौड़ निवासी टिकरी थाना चितईपुर जिला वाराणसी को गुंडा एक्ट के मामले से उन्नमोचित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण कुमार पण्डित ने पक्ष रखा।
👉प्रकरण के अनुसार पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से थाना प्रभारी चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी की आख्या दिनांक 23 अक्टूबर 2023 न्यायालय में प्राप्त हुई थी, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि प्रतिवादी अभियुक्त सत्यमेश कुमार गौड़ उर्फ शनि पुत्र दिनेश कुमार गौड़ निवासी टिकरी थाना चितईपुर जिला वाराणसी में निवास करता है, जिसकी उम्र 28 वर्ष है "गुंडा" है अर्थात वह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भा.दं.वि. के अध्याय 16 व 17 के अधीन अपराध कार्य करता है या कार्य करने का प्रयास करता है या कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, एक अपराधिक प्रवृत्ति का गुण्डा है,जिससे क्षेत्र में काफी भय एवं आतंक व्याप्त है, इसके भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध मुकदमा लिखवाने या गवाही देने को तैयार नहीं होते। यह व्यक्ति आय दिन जनता के व्यक्तियों को मारना पीटना गाली गलौज छेड़खानी आदि घटनाओं को कारित करता है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का स्वतंत्र विचरण करना जनहित में उचित नहीं है। इसलिए इसके विरुद्ध धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

