✍️✍️ बुलेट चोरी का मामला, अभियुक्त को मिली जमानत

 

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह, राहुल राज व विकास चौहान ने पक्ष रखा

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने थाना चौक में पंजीकृत गाड़ी चोरी के मामले में अभियुक्त दीपक कुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी दीनदयालपुर नक्खी घाट थाना सारनाथ जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह, राहुल राज व विकास चौहान ने पक्ष रखा। 

👉प्रकरण के अनुसार वादी फैज खान पुत्र अजीज अहमद निवासी छोटी पियरी थाना चौक में तहरीर दिया कि उसकी गाड़ी UP 65 EY 3606 क्लासिक 350 मार्श ग्रे कलर की बुलेट उसके घर के नीचे से दिनांक 31.12.2024 को चोरी हो गई। 

👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त निर्दोष है,अभियुक्त एक छात्र है तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र है,वह अक्सर बनारस शहर से बाहर रहता है, वास्तविकता यह है कि अभियुक्त के दादा का पैर टूट जाने के कारण वह बनारस शहर आया था तथा इलाज कराकर लौटने के दौरान अपने आप को सरैया चौकी इंचार्ज बताने वाले इंस्पेक्टर से गाड़ी टच हो जाने पर कहां सुनी हो गई थी, इससे गुस्साये पुलिसकर्मी द्वारा देख लेने व फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी भी दी गई थी। वास्तविकता यह है कि अभियुक्त को दिनांक 3.1.2024 शाम 7 बजे पुलिस द्वारा अभियुक्त को घर से उठा ले गई थी तथा जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त घटना में पुलिस द्वारा सीआरपीसी 57 का अनुपालन भी नहीं किया गया तथा उक्त घटना का कोई साक्षी नहीं है।





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