वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय भ्र.नि.अधि. के न्यायाधीश सुबाष चंद्र तिवारी की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तगण जावेद,इरफान,ईबरान पुत्रगण अब्दुल रहमान निवासीगण नक्खीघाट, शमशेर पुत्र कल्लू निवासी शंकर तालाब थाना जैतपुरा जिला को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र,आलोक पाठक व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा जावेद अहमद पुत्र सहाबुद्दीन ने प्रभारी निरीक्षक, थाना जैतपुरा, वाराणसी को तहरीर दिया कि वह तीनपुलवा, सिघवाघाट शक्कर तालाब, जैतपुरा, वाराणसी का निवासी है। वादी मुकदमा का भाई मोनू पुत्र सहाबुद्दीन दिनांक 16.06.2018 को रात करीब 11.00 बजे तीनपुलवा के पास खड़ा था कि पुरानी रंजिश वश जावेद, इरफान, इबरान पुत्रगण अब्दुल रहमान व शमशेर पुत्र कल्लू गाली-गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने लगे। जब वादी मुकदमा के भाई ने विरोध किया तो उसे पटक कर ईंट-पत्थर से उसके सर पर वार करके घायल कर दिये। शोर पर वादी मुकदमा व उसके भाई बाऊ उर्फ रियाजुद्दीन, बब्लू व वादी के पिता शहाबुद्दीन दौड़कर गये तो देखे कि चारों मिलकर वादी मुकदमा के भाई को ईंट पत्थर से मारकर घायल कर दिये, जिससे काफी खून बह गया और वह बेहोश हो गया। वादी मुकदमा व अन्य लोग टेम्पो से मोनू को ले जाकर कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती किये जहां वह बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती है।

