वाराणसी: शहर के सोनिया क्षेत्र में स्थित मालाबार गोल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुई चोरी में अभियुक्त सोनू राजपूत की जमानत अर्जी अपर जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने एक एक लाख के दो जमानत एवं व्यक्तिगत बंधक पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे एवं सहयोगी अधिवक्ता के रूप में आलोक सौरभ पांडेय एवं अंकित ने पक्ष रखा।
👉वादी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में ये बताया गया की आरोपी काफी शातिर किस्म का चोर है पहले ये शोरूम में रेकी किया उसके बाद घटना को अंजाम दिया। वादी द्वारा बताया गया की आरोपी पर पहले से ही चोरी के कई मुकदमे दर्ज है और ये देश भर में पहले से ही काफी चोरी कर चुके है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त पूरी तरह से निर्दोष है जबकि अभियुक्त ने ना ही कभी चोरी की है ना ही कभी किसी चोरी की घटना में संलग्न रहा है। मामला बस इतना सा था की पुलिस इनके पड़ोसी को गिरफ्तार करने आई थी और पुलिस द्वारा जबरदस्ती किया गया। तभी अभियुक्त बीच बचाव में आया और इतने ही बात पर पुलिस द्वारा जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाया गया और फर्जी मुकदमे में फसा दिया गया जबकि अभियुक्त बस बीच बचाव में आया था और इसके अलावा किसी भी जुर्म में सम्मलित नही रहा है।

