✍️✍️ धोखाधड़ी व लूट के मामले में महिला आरोपित सहित एक अन्य को मिली अग्रिम जमानत

 

आरोपितगणो की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स्वतंत्र जायसवाल ने पक्ष रखा

 वाराणसी: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने धोखाधड़ी व लूट के मामले में महिला आरोपित बेला देवी व परदेस यादव द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभूति संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने का आदेश दिया। आरोपितगणो की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स्वतंत्र जायसवाल ने पक्ष रखा। मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना कैंट में इस आशय की एफआईआर दर्ज कराई की धोखाधड़ी से कब्जा की गई विवादित संपत्ति न्यायालय के आदेश पर उसके कब्जा दखल में आने के उपरांत उसी दिन लगभग 100 की संख्या में पुरुष व महिला आरोपितगण लेकर व गिरोह बनाकर प्रार्थी के मकान पर पहुंच गए और मुख्य दरवाजा का ताला जबरदस्ती तोड़कर अंदर घुस गए तथा अंदर का दरवाजा भी तोड़ दिए अपराधीगण प्रार्थी का उपरोक्त सभी सामान व नगद कैश लूट डकैती कर लिए और जब केयरटेकर ने विरोध किया तो प्रार्थी को बेला देवी व उसके पुत्र व पुत्रवधू व उसके अन्य अवांछित साथि जो जानलेवा हथियार से लैस थे प्रार्थी और प्रार्थी के केयरटेकर को गालियां देते हुए जान से करने का प्रयास किया।











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