वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने मोबाइल चोरी के मामले मे अभियुक्त आकाश साहनी पुत्र राजेंद्र साहनी निवासी सुजाबाद पड़ाव थाना रामनगर जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी, सैय्यद असद सलीम सिद्दीकी ने पक्ष रखा।
👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 21.11.2023 को उप निरीक्षक उमेश कुमार राय द्वारा मुखबिर की सूचना पर हमराही कर्मचारीगण के साथ रेलवे पुल के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया गया तथा पीछे बैठे दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम परमेश्वर साहनी उर्फ नाटे बताया। जामा तलाशी में पहने हुए लोवर के दाहिने जेब से 130 रूपया नकद तथा मोटरसाइकिल पर टंगे झोले से 10 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि सभी मोबाइल चोरी की है तथा भागे गये व्यक्तियों का नाम विकास गुप्ता उर्फ बच्चा तेली तथा आकाश साहनी बताया तथा बताया कि उसने यह सभी मोबाइल अपने सह अभियुक्त विकास गुप्ता उर्फ बच्चा तेली तथा आकाश साहनी के साथ मिलकर चोरी किया है।
👉अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा गुड वर्क बनाने के उद्देश्य से गलत तरीके से उपरोक्त मामले में नामित कर दिया गया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है और न ही उसकी मौके पर गिरफ्तारी हुई है। सह-अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। वह निर्दोष है। अतः उसको जमानत पर रिहा किया जाय।

