वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हितेश अग्रवाल की अदालत में कुशाग्र मुक्ति पुत्र मुक्तिनारायण ओझा निवासी पांडेयपुर पोस्ट तपवन आश्रम वरुणा जिला वाराणसी को मुकदमा अपराध संख्या 27/2024 अंतर्गत धारा 332,353,323,504,506,427 भा.द.स. मे जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता रामेंद्र विक्रम सिंह एवं नवनीत गुप्ता ने पक्ष रखा।
👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थी HC चन्द्रजीत यादव ने थाना सिगरा मे तहरीर दिया की दिनांक 01/02/2024 को शाम 17.30 बजे वो सिगरा चौराहे पर अपने ड्यूटी में कार्यरत था कि सोनिया के तरफ से एक मोटर साईकिल KTM जिसका नं0 UP65ES1088 से एक व्यक्ति जो बिना हेलमेट लगाए आ रहा था जिसके पीछे एक महिला भी बैठी हुई थी उक्त मोटर साईकिल चालक का जब मैंने बिना हेलमेट का फोटो खीचा तो नाराज होकर अपनी मोटर साईकिल रोककर मेरे साथ गाली गुप्ता करने लगा जब मैंने पूछा तो और उग्र होते हुए मुझे मारने पीटने लगा उसके मारने पीटने से मुझे चोटें आयी है तथा मेरा वर्दी भी फाड़ दिया मौके पर काफी यातायात का भीड़ हो गया और यातायात भी बाधित हो गया उसका यह कार्य सरकारी कार्य में बाधा किया गया तथा मोटर साईकिल चालक के साथ एक महिला भी थी जिसके कार्यों से पब्लिक के लोग उन दोनो को पकड़ लिए पब्लिक के लोगों द्वारा पकड़े गये दोनो व्यक्तियों का उनका नाम पता पूछे तो अपना नाम कुशाग्र मुक्ति S/O मुक्तिनारायण ओझा निवासी सारंग चौराहा पाण्डेयपुर पो० तपवन आश्रम जिला वाराणसी बताया तथा महिला ने अपना नाम मधुलता सिंह D/O अभय सिंह निवासी पड़ाव बताया उक्त घटना के सन्दर्भ में चौराहे पर तैनात TC रमेश कुमार द्वारा टैंगो को मौके पर थाने की फैन्टम भेजने की सूचना दी गयी उपर्युक्त घटना के संदर्भ में मौके पर लोगों द्वारा वीडियो भी बनायी गयी वीडियो में तथा मौके पर मुझे जान से मारने की धमकी भी दिए है। साथ में जो महिला थी वह भी गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दे रही थी।


