✍️✍️ चोरी के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त को मिली जमानत

 

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कामेश्वरनाथ दीक्षित "किशन", विश्वास सिंह व राजकुमार शर्मा ने पक्ष रखा

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने थाना चौक में पंजीकृत चोरी के दो अलग-अलग मामलों में अभियुक्त शुभम सेठ पुत्र सोहन सेठ निवासी ग्राम सलारपुर थाना सारनाथ जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कामेश्वरनाथ दीक्षित "किशन", विश्वास सिंह व राजकुमार शर्मा ने पक्ष रखा। 

👉प्रकरण के अनुसार दो गाड़ी चोरी के मामले मे वादी ने दो अलग अलग गाड़ीयो की थाना चौक वाराणसी में तहरीर दिया कि उसकी गाड़ी क्लासिक 350 मार्श ग्रे कलर की बुलेट गाड़ी उसके घर के नीचे से चोरी हो गई है, उसके द्वारा गाड़ी की तलाश की गई पर गाड़ी नहीं मिली। 

👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त निर्दोष है और उसने उपरोक्त धारा का कोई अपराध कार्य नहीं किया है मुकदमा उपरोक्त में सह अभियुक्त गण के विरुद्ध अंतर्गत धारा 379,411,413,414 भारतीय दंड संहिता में तथा में आवेदक के विरुद्ध मात्र धारा 379 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है,सह अभियुक्त गण जो आपस में मित्र हैं और आवेदक को पूर्व से जानते हैं आवेदक का सह अभियुक्त गण के मोहल्ले में रहने वाली एक महिला से मित्रवत संबंध है जिसे लेकर उनके मध्य पूर्व में मारपीट हुई थी उसी रंजिश के कारण सह अभियुक्त गण द्वारा उपरोक्त मुकदमे में पकड़े जाने के पश्चात रंजिशन आवेदन का नाम अपने पुलिस एकवालिया बयान में लिया गया है। आवेदक के पास से किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी बरामदगी नहीं हुई है। प्राथमिकी अत्यधिक विलंब है, विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, आवेदक दिनांक 19 जनवरी 2024 से जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध है।




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