वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (पाक्सो) के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने विद्यालय से नाबालिक लड़की का अपहरण कर जबरदस्ती शादी कराने के मामले में अभियुक्तगण हरिशंकर मौर्य पुत्र लक्ष्मण मौर्य, राजेंद्र प्रसाद उर्फ श्यामलाल पुत्र सेतु उर्फ सिद्धू व चंदादेवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 714/2021 अंतर्गत धारा 366,506 व 16/17 पाक्सो एक्ट मे प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने किया।
👉अभियोजन के अनुसार प्रार्थी की नाबालिक पुत्री को उसके विद्यालय से संतोष कुमार मौर्या पुत्र जयप्रकाश मौर्या निवासी थाना सुकृत जिला सोनभाद्र द्वारा बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है, इस बात की जानकारी प्रार्थी को तब हुई जब प्रार्थी की पुत्री विद्यालय की छुट्टी होने पर घर नही आई,तब प्रार्थी विद्यालय गया तथा वहा पर लगे CCTV फुटेज चेक करने में CCTV फुटेज में संतोष कुमार मौर्य के साथ जाना दिखा तथा विद्यायल में दिए गए छुट्टी के प्रार्थना पत्र मोबाइल नंबर था, जब प्रार्थी उस नबर पर फोन किया तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा था,प्रार्थी को डर है की प्रार्थी के पुत्री के साथ कोई घटना ना घटित हो जाए ।

