वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपीगण भुल्लन सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर, सिन्टू मिश्रा उर्फ अंकित मिश्रा पुत्र स्व कृष्ण कुमार मिश्रा,मोनू गोड उर्फ हर्ष पुत्र राम बिहारी,अभिषेक पटेल उर्फ कल्लू पुत्र विजय पटेल को धारा 354क भा.दं.सं व 7/8 पॉक्सो एक्ट 2012 में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनु पाल,सलाहुद्दीन एवं फहीम उर रहमान ने पक्ष रखा।
👉 संक्षेप में कथनानुसार तहरीर के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट इस अभिकथन के साथ दर्ज करायी गयी है कि दिनांक 8/9.05.2015 को रात मे मेरा परिवार घर के बाहर सोया था की समय करीब 01:00 बजे तीन चार लड़के मेरे घर आकर मेरी लड़की/ पीड़ित जिसकी उम्र 13 वर्ष है, से छेड़खानी करने लगे तथा बांह पकड़कर खींचकर ले जाने लगे तब तक मेरी लड़की चिल्लाई तो मैं व मेरी सास फूलपति देवी व लड़का सुजीत जग गए तथा बीच बचाव किए तब उक्त लड़के गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे तब तक मेरे मोहल्ले के कई लोग पहुंच गए तब वे लड़के चले गए। उन लड़कों के नाम भुल्लन सोनकर, सिंटू मिश्रा,कल्लू पटेल, मोनू गोड है। मेरे पति घटना की रात मे काम करने गए थे, जो कि घटना के समय आ गए थे। हम लोग इस घटना से काफी परेशान व डरे है।

