✍️✍️ RTE 25%की राज्य स्तर कि समीक्षा बैठक में बनारस के अधिवक्ता को निमंत्रण


उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की धारा-17(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत आयोग को बालक के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण की जांच / निस्तारण कराये जाने का पूर्ण अधिकार है। 

👉वर्तमान सत्र 2024-25 में आर०टी०ई०25% के तहत प्राईवेट विघालय में प्रवेश लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा वर्तमान सत्र में हो रही समस्या एवं परेशानी के संबंध में बाल आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा समीक्षा बैठक राज्य स्तर पर की जानी है। उपरोक्त बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के मुकेश सिंह RTE. 25%के यूपी सरकार के प्रभारी एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों कि उपस्थिति में 5 मार्च को लखनऊ में रखी गयी है। उपयुक्त बैठक में अभिवावकों एवं बालकों के प्रवेश प्रक्रिया में हो रही समस्या हेतु वाराणसी जिला से राज्य बाल आयोग के द्वारा बैठक में RTE 25% पर हो रही समस्या बताने हेतु एडवोकेट गौतम कुमार सिंह एवं विनय कुमार सिंह को बुलाया गया है।




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