वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने दहेह,बलात्कार व डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट के मामले में ग्राम दल्लापुर थाना चौरी संत रविदास नगर भदोही निवासी अभियुक्त रमेश पटेल पुत्र बरसाती पटेल की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""वादिनी की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध अधिवक्ता संजय मिश्रा व प्रांजल राय ने किया""
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी का आरोप था कि विवाह के बाद ससुराल वाले पति,ससुर, सास,दो नंद व नंदोई दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। ससुर और नंदोई अक्सर उसके साथ अश्लील हरकत करते थे व नंदोई उसके साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाया। प्रार्थिनी को इस दौरान ज्ञात हुआ कि उसका पति अपनी पहली पत्नी को भी प्रताड़ित किया करता था, वह जहर खाकर मर गई। दूसरी पत्नी द्वारा प्रताड़ना के बाद घरेलू हिंसा, दहेज, छेड़छाड़ व भरण पोषण का मुकदमा उसके पति व घर वालों के विरुद्ध किया है। प्रार्थिनी के घर वालों को धोखे में रखकर उपरोक्त दोनों शादी की बात को छुपा कर छल कपट करते हुए विवाह संपन्न कर आए थे।
