✍️✍️ दहेज हत्या के मामले में कोर्ट से नहीं मिली राहत



वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में गुड़िया उर्फ शहनाज पत्नी मोहम्मद आफताब निवासी ग्राम कोलउंद थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

"" अदालत  में  अग्रिम  जमानत  प्रार्थना  पत्र  का  विरोध  अधिवक्ता  डॉ  संजय  कुमार  श्रीवास्तव  व  विपिन  सिंह  के  द्वारा  किया  गया""

 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा असलम शाह ने अपनी बेटी सबरोजा बेगम का विवाह दिनांक 18.03.2018 को महताब अहमद के साथ दहेज का सामान व पैसे देकर किया था। शादी के बाद से वादी की बेटी के ससुराल वाले उसे कम दहेज देने और खूबसूरत न होने का ताना मारते थे। वादी की बेटी की सास, पति महताब अहमद, जेठ आफताब अहमद और उसके दोनों पुत्र गुलजार और गुलफाम अक्सर उसे ताना मारते थे और कहते थे कि सबरोजा को मार कर महताब की दूसरी शादी कर देंगे। दिनांक 20.05.2024 को दोपहर में वादी की लड़की का उसके पति से फोन पर विवाद हुआ, जिसके बाद महताब ने अपनी माँ बसीरन से फोन में कहा मैं रोज के किच किच से परेशान हो गया हूँ, इसे अब रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद शाम को 7 से 8 बजे के बीच में बसीरन की बड़ी बहु गुड़िया के लड़के गुलजार और गुलफाम ने मिलकर वादी की बेटी की फाँसी लगाकर हत्या कर दी। इस सब साजिश में महताब के बड़े भाई आफताब और उसके बड़े भाई के दोस्त दरगाही भी शामिल थे।






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