वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना चौक में दर्ज लूट व डकैती के मामले में अभियुक्त आदर्श सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह निवासी भरवलिया पोस्ट सबदहिया कला थाना पुरानी बस्ती जिला बस्ती की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व संदीप कुमार पांडेय ने पक्ष रखा""
👉 अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन कहा गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। प्रार्थी के विरुद्ध कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं। प्रार्थी द्वारा लूट या डकैती करते समय किसी घातक आयुध का प्रयोग अथवा किसी व्यक्ति को घोर उपहती कारित करने का प्रयत्न नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में विवेचनाधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य संकलित किया गया है। प्रार्थी के पास कोई बरामदगी नहीं हुई है, कथित गिरफ्तारी बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
