वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कुमार पांडेय की अदालत ने थाना मडूवाडीह में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में सास गीता देवी, ससुर महेंद्र प्रसाद सिंह व देवर दीपक कुमार सिंह निवासीगण रेलवे क्रॉसिंग तुलसीपुर थाना मांडूवाडीह जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी पार्वती सिंह की बहन सोनी कुमारी का विवाह दिनांक 21 नवंबर 2021 को चंदन कुमार सिंह के साथ संपन्न हुआ, उसी समय विदाई होकर वह बनारस आ गई थी तथा दो महीने के बाद विपक्षीगण पति चंदन कुमार सिंह, ससुर महेंद्र प्रसाद, सास गीता देवी, देवर दीपक कुमार सिंह व नंद प्रियंका कुमारी व गुंजा कुमारी वादिनी की बहन को दान दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करके दिनांक 8 नवंबर 2024 को हत्या करके जान से मार दिए तथा थाना मडूवाडीह के द्वारा शिनाख्त होने के बाबत वादिनी के भाई सोनू सिंह को फोन करके बताया गया कि तुम्हारी बहन सोनी कुमारी की शादी मडूवाडीह किए हो आ जाओ वह मर चुकी है तो भाई ने दूर (सिलीगुड़ी) होने के नाते वादिनी को फोन करके बताया कि तुम सोनी कुमारी के ससुराल मडूवाडीह पहुंचो तो वादिनी उसी दिन 8 नवंबर 2024 को बनारस आ गई। इसके बाबत इसके पहले भी वादिनी की बहन सोनी कुमारी को कई बार ससुराल पक्ष के लोग मारे पीटे थे और थाना मडूवाडीह में बंद रहे। इसकी जानकारी वादिनी की बहन फोन करके बताई थी तथा वादिनी की बहन बताई थी कि हसमें दान दहेज इत्यादि की मांग की जा रही है और इसी के चलते प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इसके बाबत पूर्व में भी दिनांक 28 फरवरी 2024 व 29 जून 2024 को शिकायत प्रार्थना पत्र मडूवाडीह थाना में दी थी, जिसकी जानकारी वादिनी की बहन दी है, इसके बाबत भी समस्त विपक्षीगण आए दिन प्रताड़ित करते हुए दान दहेज की मांग करते रहते थे और परेशान भी करते थे। इसी के चलते समस्त विपक्षीगण मिलकर वादिनी की बहन सोनी कुमारी को दिनांक 8 नवंबर 2024 को जान से मार दिए है।
