✍️✍️ क्रिकेट मैच को लेकर हुए जानलेवा हमले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर


वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज क्रिकेट मैच के दौरान हुए जानलेवा हमले के एक मामले में सोलू यादव उर्फ अरनब यादव पुत्र नरसिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट कटेसर थाना मुगलसराय जिला चन्दौली कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना रामनगर में तहरीर दिया कि वादी राजनरायन यादव का भांजा सोनू यादव दिनांक 30-12-2024 को समय 2:00 बजे दिन में दुर्गा मंदिर के पास मैदान में किकेट बैठकर देख रहा था। वह यहाँ पर पिछले कई दिनों से मैच देखने जाता था, जिसको अभियुक्तगण दिलीप यादव, आकाश यादव, पियुष यादव, सोलू यादव, शिवम् यादव व एक अन्य अज्ञात एकाएक गोलबन्द होकर वहाँ पर आये तथा लाठी, डण्डा व लोहे के राड से जान से मारने की नीयत से वादी के भांजे सोनू यादव के सर पर मार दिये, जिससे वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया तथा उसको लात व मुक्का से भी मारे और मरा हुआ समझ कर अभियुक्तगण मौके से भाग गए। 

👉 अदालत में अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे गलत एवं फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त घटना में मौके पर उपस्थित नहीं था। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त के दुश्मनों की साजिश में आकर उसे फर्जी तरीके से फँसा दिया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा निरन्तर गिरफ्तार करने की संभावना बनी हुई है।

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