✍️✍️ जानलेवा हमले का मामला, अग्रिम जमानत मंजूर

वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज क्रिकेट मैच के दौरान हुए जानलेवा हमले के एक मामले में दिलीप यादव निवासी सिहावीर थाना रामनगर, वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना रामनगर में तहरीर दिया कि वादी राजनरायन यादव का भांजा सोनू यादव दिनांक 30-12-2024 को समय 2:00 बजे दिन में दुर्गा मंदिर के पास मैदान में किकेट बैठकर देख रहा था। वह यहाँ पर पिछले कई दिनों से मैच देखने जाता था, जिसको अभियुक्तगण दिलीप यादव, आकाश यादव, पियुष यादव, सोलू यादव, शिवम् यादव व एक अन्य अज्ञात एकाएक गोलबन्द होकर वहाँ पर आये तथा लाठी, डण्डा व लोहे के राड से जान से मारने की नीयत से वादी के भांजे सोनू यादव के सर पर मार दिये, जिससे वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया तथा उसको लात व मुक्का से भी मारे और मरा हुआ समझ कर अभियुक्तगण मौके से भाग गए। 

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