✍️✍️ गैर -इरादतन हत्या के प्रयास का मामला ,अग्रिम जमानत मंजूर

वाराणसी: विशेष न्यायालय पाक्सो के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में ग्राम रमना थाना चौबेपुर निवासी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र नंदू की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 24 मई 2024 को समय 6:00 बजे शाम विपक्षीगण भैंस चरवाने के लिए ले जा रहा था, एक भैंस प्रार्थी के खेत में आ गई, प्रार्थी द्वारा मना करने पर विपक्षीगण आग बबूला हो गया और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसके भाई उमेश कुमार व रमेश तथा उसकी बहन सीमा कुमारी को विपक्षीगण ने लाठी रॉड से बुरी तरह मारा पीटा, जिससे प्रार्थी के भाई उमेश कुमार को विपक्षीगण द्वारा रॉड से सर पर मारने के कारण सर फट गया तथा गंभीर रूप से घायल हो गया तथा बेहोश होकर गिर गया,उसके बाद प्रार्थी के भाई को थाना चौबेपुर ले गए तथा घटना के बाबत थाना प्रभारी चौबेपुर को अवगत कराया गया। उन्होंने उसके भाई को पुलिस के साथ मेडिकल मुआयना के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर वाराणसी ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने उसके भाई का नाजुक हालत देखकर उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जहां उसके भाई का दवा इलाज चल रहा है, अभी तक उसका भाई बेहोश पड़ा है, विपक्षीगण से उसके परिवार वालों को जान माल का खतरा बना हुआ है।

Post a Comment

Previous Post Next Post